भीलवाड़ा, 04 अक्टूबर | भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों को अधिक समावेशी एवं अद्यतन बनाने तथा पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में जोड़ने के उद्देश्य से “कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे” विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू के निर्देशानुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस.डी.एम.) भीलवाड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के अंतर्गत ऐसे सभी युवा, जो 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं अथवा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे तथा जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, को चिन्हित कर मतदाता सूची में नाम जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है।
साथ ही SIR-2026 के दौरान किसी कारणवश मतदाता सूची से नाम विलोपित होने पर पात्र नागरिक भी नियमानुसार अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करवाने हेतु आवेदन कर सकते हैं।
*आवेदन प्रक्रिया:*
इस विशेष अभियान के अंतर्गत पात्र नागरिकों को मतदाता पंजीकरण हेतु SIR के दौरान प्रमुख घोषणा-पत्र की अनिवार्यता से राहत प्रदान की गई है। पात्र नागरिक अपना Form-6 ऑनलाइन माध्यम से Voter Helpline App/Portal के माध्यम से भर सकते हैं अथवा अपने संबंधित मतदान केंद्र पर नियुक्त बी.एल.ओ. के माध्यम से, निर्वाचन कार्यालय के Voter Services Portal पर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले नागरिकों के लिए New Voter Registration की सुविधा उपलब्ध है।
विधानसभा क्षेत्र के समस्त पात्र नागरिकों से अपील है कि वे अपने परिवार एवं आसपास के 18-19 वर्ष आयु वर्ग के नवयुवकों एवं अन्य पात्र नागरिकों जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, को चिन्हित कर उनका मतदाता पंजीकरण करवाएं तथा इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
